Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि शुक्रवार को उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया जा सकता है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत के विरोध में 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर उनके लिए मुचलका भरा जाता है, तो उन्हें शुक्रवार को रिहा किया जा सकता है। इसलिए, यह उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम द्वारा दाखिल याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, अदालत ने बुधवार को केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेगी। अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी थी।